इस्कॉन पटनावृन्दावन यात्रा

विधिक

रिफंड एवं निरस्तीकरण नीति

वृन्दावन यात्रा पंजीकरण हेतु निरस्तीकरण, तिथि परिवर्तन और रिफंड की प्रक्रिया।

अंतिम अद्यतन: 29 अगस्त 2026

यात्रा हेतु रेल आरक्षण, परिवहन एवं आवास समूह के रूप में, प्रस्थान से काफी पहले बुक किए जाते हैं, और उनका भुगतान इस बात से निरपेक्ष होता है कि यात्री यात्रा करता है या नहीं। अतः निरस्तीकरण से यात्रा को वास्तविक आर्थिक हानि होती है, और प्रस्थान जितना निकट हो, उतनी ही कम राशि वसूल हो पाती है। नीचे दिए गए स्लैब इसी को दर्शाते हैं।

1. निरस्तीकरण कैसे करें

पंजीकरण में प्रयुक्त ईमेल पते से yatra@iskconpatna.org पर लिखें, अथवा नीचे दिए नंबरों पर संयोजक से संपर्क करें। अपना पंजीकरण आईडी अवश्य लिखें। निरस्तीकरण उसी तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को हमें आपका अनुरोध प्राप्त हो, न कि उस तिथि से जब आपने निर्णय लिया।

2. निरस्तीकरण स्लैब

रिफंड की गणना हमें वास्तव में प्राप्त राशि पर की जाती है, और आपके निरस्तीकरण को संसाधित करने से पूर्व आपको बता दी जाती है:

  • प्रस्थान से 30 दिन या अधिक पूर्व भुगतान की गई राशि का 75% वापस किया जाएगा।
  • प्रस्थान से 15 से 29 दिन पूर्व भुगतान की गई राशि का 50% वापस किया जाएगा।
  • प्रस्थान से 7 से 14 दिन पूर्व भुगतान की गई राशि का 25% वापस किया जाएगा।
  • प्रस्थान से 7 दिन से कम पूर्व, अथवा अनुपस्थिति कोई रिफंड नहीं। इतनी अल्प सूचना पर सीट, टिकट और आवास पुनः आवंटित नहीं किए जा सकते।

3. तिथि परिवर्तन एवं हस्तांतरण

  • प्रस्थान से कम से कम 15 दिन पूर्व अनुरोध करने पर किसी आगामी यात्रा में एक बार स्थानांतरण अनुमत है, जो उस यात्रा में उपलब्धता के अधीन होगा। शुल्क का कोई भी अंतर देय होगा।
  • पुष्ट सीट प्रस्थान से कम से कम 15 दिन पूर्व किसी अन्य यात्री को हस्तांतरित की जा सकती है, बशर्ते प्रतिस्थापित यात्री पूर्ण पंजीकरण करे और अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करे।
  • पारिवारिक बुकिंग में आंशिक निरस्तीकरण — कुछ यात्रियों का हटना, शेष का यात्रा करना — केवल हटने वाले यात्रियों हेतु उपर्युक्त स्लैब के अनुसार माना जाएगा।

4. हमारे द्वारा निरस्तीकरण

यदि ISKCON Patna यात्रा निरस्त करता है, अथवा पंजीकृत यात्रा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाता और आप प्रस्तुत विकल्प स्वीकार नहीं करते, तो आपके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि वापस की जाएगी। पूर्ण रिफंड केवल इसी परिस्थिति में किया जाता है।

5. अ-वापसीयोग्य

  • सम्पन्न हो चुकी यात्रा, अथवा आरम्भ हो जाने के बाद किसी यात्री की सहभागिता — इसमें बीच यात्रा से लौटने वाला यात्री भी सम्मिलित है।
  • हमारी नियम एवं शर्तों की आचार संहिता के उल्लंघन के कारण यात्रा से हटाया गया यात्री।
  • वैध मूल पहचान पत्र के अभाव में यात्रा से वंचित यात्री, अथवा प्रस्थान से चूक जाने वाला यात्री।
  • मंदिर को दिया गया स्वैच्छिक दान, जो किसी बुकिंग से सम्बद्ध नहीं है और संसाधित हो जाने के बाद वापसीयोग्य नहीं है।
  • मूल लेन-देन पर लगे पेमेंट गेटवे एवं बैंक शुल्क, जो किसी भी रिफंड में से काटे जाएँगे।

6. रिफंड कैसे किया जाता है

  • स्वीकृत रिफंड केवल मूल भुगतान साधन में ही किया जाता है — उसी कार्ड, UPI हैंडल अथवा बैंक खाते में जिससे भुगतान आया था। हम किसी अन्य खाते में अथवा नकद रिफंड नहीं करते।
  • स्वीकृति के 7 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड आरम्भ किया जाता है। राशि आपके बैंक अथवा कार्ड जारीकर्ता के अनुसार सामान्यतः अगले 7-10 कार्य दिवसों में आपके खाते में पहुँच जाती है।
  • रिफंड आरम्भ होने पर आपको राशि, लागू कटौती और संदर्भ संख्या बता दी जाएगी।

7. असफल एवं दोहरे भुगतान

जहाँ राशि कट गई हो किन्तु कोई पंजीकरण पुष्ट न हुआ हो, अथवा एक ही पंजीकरण का भुगतान दो बार हो गया हो, वहाँ लेन-देन संदर्भ के साथ हमें लिखें। ऐसी राशियाँ बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से वापस की जाती हैं। असफल लेन-देन सामान्यतः बैंक द्वारा स्वयं 5-7 कार्य दिवसों में वापस कर दिया जाता है।

8. दैवीय आपदा (Force Majeure)

जहाँ प्राकृतिक आपदा, महामारी, सरकारी प्रतिबंध, कर्फ्यू, रेल हड़ताल, अनुमति की वापसी अथवा हमारे उचित नियंत्रण से परे किसी अन्य घटना के कारण यात्रा सम्भव न हो, वहाँ हम रेलवे, परिवहन संचालकों एवं आवास प्रदाताओं से जितनी राशि वसूल कर पाएँगे उतनी वापस करेंगे, अथवा उस राशि को किसी आगामी यात्रा के विरुद्ध समायोजित करने का विकल्प देंगे। जो भाग वसूल नहीं हो पाता, उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं।

9. शासी विधि

यह नीति भारत की विधियों, जिनमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सम्मिलित है, द्वारा शासित है। इसके अंतर्गत कोई भी विवाद पटना, बिहार के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

10. संपर्क करें

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